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न्यूयॉर्क शहर 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' और छिपे हुए शुल्कों पर प्रतिबंध लगाएगा

न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने घोषणा की है कि शहर कंपनियों को 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' का उपयोग करने से रोकने के लिए एक नई नीति अपनाएगा। इस नीति में एक 'क्लिक टू कैंसिल' नियम शामिल है, जो उपभोक्ताओं के लिए सब्सक्रिप्शन को आसानी से रद्द करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
नए नियमों के मुख्य प्रावधान
शहर के अधिकारियों के एक बयान के अनुसार, यह नई नीति दो प्रमुख समस्याओं को लक्षित करती है: 'जंक फीस' और 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप'।
- 'क्लिक टू कैंसिल' नियम: यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इसके तहत, व्यवसायों को स्वचालित नवीनीकरण और निरंतर सेवा सब्सक्रिप्शन की शर्तों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा। उन्हें ग्राहकों के लिए एक सीधी और पारदर्शी रद्दीकरण प्रक्रिया भी प्रदान करनी होगी।
- 'जंक फीस' का नियम: इस नियम के अनुसार, व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं की पूरी कीमत का विज्ञापन अग्रिम रूप से करना होगा, जिसमें सभी अनिवार्य शुल्क और फीस शामिल हैं।
उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर प्रभाव
शहर के अधिकारियों ने उपभोक्ता रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि छिपी हुई फीस के कारण औसतन चार लोगों के एक परिवार को हर साल लगभग $3,200 का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इस नई नीति का उद्देश्य ऐसे शुल्कों को समाप्त करके उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
Adनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं को उपभोक्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी और प्रति उल्लंघन $525 से शुरू होने वाले नागरिक दंड का सामना करना पड़ेगा। यह कदम व्यवसायों को पारदर्शी मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
नीतिगत पृष्ठभूमि
न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी और उपभोक्ता एवं श्रमिक संरक्षण विभाग के आयुक्त सैमुअल लेविन के कार्यालयों ने इस नीति को अमेरिका में किसी भी नगर निगम सरकार के लिए अपनी तरह की पहली पहल बताया है। मेयर ममदानी ने अपने अभियान के दौरान न्यूयॉर्क शहर को अधिक किफायती बनाने का वादा किया था।
यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने एक राष्ट्रीय 'क्लिक टू कैंसिल' नियम पेश किया था, जिसे पिछले साल एक संघीय अपील अदालत ने इसके लागू होने की निर्धारित तिथि से पहले ही रद्द कर दिया था।