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राज्य गठबंधन ने कॉर्पोरेट पारदर्शिता नियम में बदलाव को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया

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Oct 27, 20263 min read
राज्य गठबंधन ने कॉर्पोरेट पारदर्शिता नियम में बदलाव को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया
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अमेरिका के 21 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के एक गठबंधन ने कॉरपोरेट स्वामित्व रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में हाल ही में किए गए बदलाव को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। मंगलवार को दायर इस मुकदमे में अगस्त में पारित उस नियम को रद्द करने की मांग की गई है, जिसने वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार-विरोधी कानून को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है।

कानूनी चुनौती

ओरेगन जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर इस मुकदमे में तर्क दिया गया है कि प्रशासन ने कांग्रेस के एक अधिनियम को निरस्त करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया का उपयोग करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। राज्यों का कहना है कि अगस्त में अंतिम रूप दिए गए नए नियम ने 2021 के कॉरपोरेट पारदर्शिता अधिनियम को कमजोर कर दिया है, क्योंकि इसने उन कंपनियों में से 99.9% से अधिक को छूट दे दी है, जिन्हें मूल रूप से अपनी स्वामित्व जानकारी रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी।

अदालत में दायर याचिका में कहा गया है, "कार्यकारी शाखा नियम बनाकर किसी कानून को निरस्त नहीं कर सकती।" मुकदमे में वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट, वित्त विभाग और उसके वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) को प्रतिवादी बनाया गया है। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स, जो इस मुकदमे में शामिल हुईं, ने एक बयान में कहा कि प्रशासन का नियम "विदेशी और घरेलू दोनों तरह की शेल कंपनियों के असली मालिकों को गुमनाम रहने की अनुमति देता है।"

विवादित नियम की पृष्ठभूमि

2021 का कॉर्पोरेट पारदर्शिता अधिनियम अवैध वित्तपोषण से निपटने के लिए पारित किया गया था, जिसके तहत कंपनियों को अपने वास्तविक मालिकों की जानकारी FinCEN को देनी अनिवार्य थी। इस जानकारी का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंधों से बचने और गुमनाम शेल कंपनियों के माध्यम से किए जाने वाले अन्य वित्तीय अपराधों को रोकने में मदद करना था।

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हालांकि, ट्रंप प्रशासन के अगस्त के नियम ने अमेरिकी कंपनियों और व्यक्तियों को इस आवश्यकता से छूट दे दी। उस समय, वित्त सचिव बेसेंट ने इस कदम को "हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना लाखों कानून का पालन करने वाले व्यवसाय मालिकों के लिए एक बोझिल रिपोर्टिंग आवश्यकता को समाप्त करना" बताया था। वित्त विभाग ने मुकदमे पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

बाजार और सुरक्षा पर प्रभाव

इस बदलाव के आलोचकों का तर्क है कि यह वित्तीय अपराध से लड़ने के महत्वपूर्ण साधनों को कमजोर करता है। अगस्त में जारी एक बयान में, सीनेट बैंकिंग समिति की प्रमुख डेमोक्रेट अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने चेतावनी दी थी कि नीति में बदलाव से कई अवैध गतिविधियों का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें शामिल हैं:

  • प्रतिबंधों से बचना
  • धोखाधड़ी और मादक पदार्थों की तस्करी
  • यौन तस्करी और संगठित अपराध

निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, यह कानूनी लड़ाई मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (एएमएल) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों से संबंधित निरंतर नियामक अनिश्चितता को उजागर करती है। इस फैसले का अनुपालन विभागों और जोखिम का आकलन करने के लिए लाभकारी स्वामित्व डेटा पर निर्भर रहने वाली उचित जांच प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

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