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न्यूयॉर्क शहर 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' पर लगाएगा प्रतिबंध, 'क्लिक टू कैंसिल' नियम होगा लागू

न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने घोषणा की है कि वे कंपनियों को 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' में उपभोक्ताओं को फंसाने से रोकने के लिए एक नई नीति अपनाएंगे। इस पहल के तहत उपभोक्ताओं को सब्सक्रिप्शन आसानी से रद्द करने में सक्षम बनाने के लिए एक 'क्लिक टू कैंसिल' नियम लागू किया जाएगा।
नए नियम क्या हैं?
शहर के अधिकारियों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह नई नीति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी और इसमें दो मुख्य नियम शामिल हैं:
- 'क्लिक टू कैंसिल' नियम: यह नियम स्वचालित नवीनीकरण (automatic renewal) और निरंतर सेवा (continuous service) वाले सब्सक्रिप्शन पर लागू होता है। इसके तहत व्यवसायों को सब्सक्रिप्शन की शर्तों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा और रद्द करने के लिए एक सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करनी होगी।
- 'जंक फीस' नियम: इस नियम के अनुसार व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं की पूरी कीमत पहले ही विज्ञापित करनी होगी, जिसमें सभी अनिवार्य शुल्क और फीस शामिल हों।
उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर प्रभाव
Adअधिकारियों ने उपभोक्ता रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि छिपे हुए शुल्क के कारण चार लोगों के एक औसत परिवार को हर साल अनुमानित $3,200 का खर्च आता है। इन नए नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऐसी भ्रामक प्रथाओं से बचाना है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों पर उपभोक्ताओं के लिए हर्जाना और प्रति उल्लंघन $525 से शुरू होने वाला नागरिक दंड लगाया जाएगा। इससे कंपनियों पर पारदर्शिता बनाए रखने और उपभोक्ता-अनुकूल नीतियां अपनाने का दबाव बढ़ेगा।
नीति की पृष्ठभूमि
न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी और उपभोक्ता एवं श्रमिक संरक्षण विभाग (Department of Consumer and Worker Protection) के कमिश्नर सैमुअल लेविन के कार्यालयों ने इस नई नीति को अमेरिका में किसी भी नगरपालिका सरकार के लिए अपनी तरह की पहली पहल बताया है। यह कदम पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा पेश किए गए एक राष्ट्रीय 'क्लिक टू कैंसिल' नियम के बाद आया है, जिसे पिछले साल एक संघीय अपील अदालत ने प्रभावी होने से पहले ही रद्द कर दिया था।