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भारत ने ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें शनिवार से लागू

Summary
सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स में कटौती की घोषणा की है। पेट्रोल पर टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जबकि डीजल और ATF पर भी राहत दी गई है।
भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित लाभ कर) में कटौती की है, जो शनिवार से प्रभावी होगी। शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, इस कदम से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यातकों को राहत मिलेगी।
नई कर दरें
नई दरों के तहत, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जबकि डीजल और ATF पर इसमें कमी की गई है। नवीनतम संशोधन इस प्रकार हैं:
- पेट्रोल: निर्यात शुल्क ₹3.5 प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- डीजल: निर्यात शुल्क ₹25.5 प्रति लीटर से घटाकर ₹24 प्रति लीटर कर दिया गया है।
- एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF): टैक्स ₹22 प्रति लीटर से घटाकर ₹19.5 प्रति लीटर कर दिया गया है।
Adनीति का संदर्भ और प्रभाव
भारत ने पहली बार जुलाई 2022 में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से तेल उत्पादकों और रिफाइनरियों को होने वाले भारी मुनाफे पर कर लगाने के लिए विंडफॉल टैक्स लगाया था। इस कर की दर की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है और इसे वैश्विक तेल कीमतों के उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित किया जाता है।
सरकार ने मार्च 2026 में तेल की कीमतों में फिर से वृद्धि के बाद इस लेवी को दोबारा लागू किया था। टैक्स में यह हालिया कटौती तेल रिफाइनिंग कंपनियों, विशेष रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी प्रमुख निर्यातकों के लिए एक सकारात्मक विकास है। इससे उनके निर्यात मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि उनकी कर देनदारी कम हो जाएगी।